मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना 2025: मछुआरों को शत प्रतिशत अनुदान पर वाहन व उपकरण का लाभ

बिहार सरकार राज्य के मछुआरा समुदाय के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना 2025 शुरू की गई है। इस योजना के तहत मछुआरों को मत्स्य परिवहन और विपणन के लिए थ्री-व्हीलर वाहन व मछली शिकार किट शत प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मछुआरों की आय में वृद्धि करना और उनके व्यवसाय को सुदृढ़ बनाना है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मछली पालन और विपणन में सुधार लाने के लिए सरकार उन्हें आवश्यक संसाधन मुहैया कराएगी, ताकि उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ सके।

इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ:

  • मछुआरों को थ्री-व्हीलर वाहन दिया जाएगा, जिससे वे आसानी से मछली का परिवहन और विपणन कर सकें।

  • चयनित लाभार्थियों को शत प्रतिशत अनुदान पर मछली पकड़ने की किट दी जाएगी।

  • योजना का उद्देश्य मछुआरों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

  • मछुआरों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ केवल पात्र मछुआरों को ही दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

  • आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

  • मछुआरा किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य होना चाहिए या अनुसूचित जाति/जनजाति, जीविका समूह या FFPO का सदस्य होना चाहिए।

  • आवेदक को मछली विपणन या बिक्री का कार्य करना चाहिए।

  • आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है, जिसमें अनुदान की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

  • आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम और IFSC कोड दर्ज करना होगा।

  • लाभार्थी को अपने मत्स्य बिक्री स्थल (दुकान) की फोटो पोस्टकार्ड साइज में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

  • आवेदक को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसका मत्स्य बिक्री स्थल विवाद रहित है और उसे पूर्व में ऐसी किसी विपणन योजना का लाभ नहीं मिला है।

आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी

  • आय प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • निवास प्रमाण पत्र

  • चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने के लिए मछुआरों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी। आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आवेदक को बिहार मत्स्य निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  2. योजना का चयन करें: होम पेज पर “मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना 2025” का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करें।

  3. ऑनलाइन फॉर्म भरें: योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदक को इसमें मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या आदि भरनी होगी।

  4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके फॉर्म के साथ अपलोड करें।

  5. फॉर्म सबमिट करें: सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।

  6. प्रिंट निकालें: आवेदन की पावती को भविष्य के लिए प्रिंट कर लें।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन की शुरुआत: प्रक्रिया शुरू हो चुकी है

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2025

योजना के तहत अनुदान वितरण

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:

  • मछली शिकार और विपणन किट वितरण योजना: इसमें मछुआरों को शत प्रतिशत अनुदान पर मछली शिकार उपकरण और विपणन किट दी जाएगी।

  • मत्स्य परिवहन योजना: इस योजना के तहत चयनित मछुआरों को थोक और खुदरा मछली बिक्री के लिए 3-व्हीलर वाहन दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें वाहन की लागत का केवल 50% भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि का अनुदान सरकार देगी।

योजना का उद्देश्य और प्रभाव

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना का उद्देश्य मछुआरा समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना और उनके व्यवसाय को आधुनिक साधनों से लैस करना है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा, परिवहन और विपणन के लिए वाहन मिलने से मछली बिक्री में तेजी आएगी और व्यवसाय का विस्तार होगा।

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना 2025 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य मछुआरों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उनके व्यवसाय को गति प्रदान करना है। यदि आप बिहार के निवासी मछुआरे हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। इससे आपको वाहन और उपकरण का लाभ मिलेगा, जिससे आपका व्यवसाय और आय दोनों में वृद्धि होगी।

Bihar News Desk
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