EWS Certificate Apply 2025: आज के समय में सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी योजनाओं में आरक्षण का लाभ केवल पिछड़े वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) तक ही सीमित नहीं है। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को भी आरक्षण का लाभ देने के लिए EWS (Economically Weaker Section) सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान किया है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकारी सेवाओं और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके लिए कौन पात्र हैं, आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और इसे डाउनलोड करने का तरीका क्या है।


ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है?

EWS सर्टिफिकेट का पूरा नाम Economically Weaker Section Certificate है। यह प्रमाण पत्र केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को जारी किया जाता है। इसकी मदद से पात्र नागरिकों को सरकारी नौकरी, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सामान्य वर्ग के उन नागरिकों के लिए होता है, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होती है और जिनके पास सीमित भूमि व संपत्ति होती है।


ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लाभ

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  1. सरकारी नौकरियों में आरक्षण:

    • केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलता है।
    • चयन प्रक्रिया में सामान्य वर्ग से अलग कट-ऑफ रखा जाता है, जिससे उम्मीदवारों को लाभ मिलता है।
  2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण:

    • IIT, IIM, NIT जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण।
    • सरकारी कॉलेजों में फीस रियायत और प्रवेश में प्राथमिकता मिलती है।
  3. सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता:

    • विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि में प्राथमिकता मिलती है।
  4. संपत्ति खरीदने में छूट:

    • कुछ राज्यों में सरकारी जमीन या फ्लैट खरीदते समय EWS सर्टिफिकेट धारकों को विशेष छूट मिलती है।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए पात्रता

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • आय सीमा:
    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • भूमि स्वामित्व:
    • परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आवासीय संपत्ति:
    • नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड
    • नगर पालिका क्षेत्र के बाहर 200 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड
  • फ्लैट का आकार:
    • परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से कम का आवासीय फ्लैट होना चाहिए।
  • जाति वर्ग:
    • आवेदक सामान्य वर्ग (General Category) का होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. पहचान प्रमाण:
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • वोटर आईडी या पासपोर्ट
  2. आय प्रमाण पत्र:
    • आय प्रमाण पत्र या सैलरी स्लिप
    • बैंक स्टेटमेंट (पिछले 6 महीने का)
  3. भूमि या संपत्ति प्रमाण:
    • भूमि या संपत्ति के कागजात
    • बिजली या पानी का बिल
  4. फोटोग्राफ:
    • पासपोर्ट साइज फोटो (हाल ही का)
  5. अन्य दस्तावेज:
    • स्वघोषणा पत्र (Self Declaration)

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग पोर्टल बनाए गए हैं। यहां हम बिहार राज्य के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बता रहे हैं:

1. पोर्टल पर जाएं:

  • सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट RTPS Bihar पर जाएं।
  • होमपेज पर “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र” का विकल्प चुनें।

2. आवेदन फॉर्म भरें:

  • फॉर्म में अपना नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, परिवार की वार्षिक आय, भूमि और संपत्ति की जानकारी भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

3. आवेदन सबमिट करें:

  • सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद (Acknowledgement Receipt) मिलेगी, जिसमें एप्लीकेशन नंबर होगा।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक करें?

  • आवेदन के बाद आप अपने EWS सर्टिफिकेट का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:
  1. पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. “आवेदन स्थिति देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आवेदन संख्या दर्ज करें और सबमिट करें।
  4. आपका आवेदन स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें?

  • आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद आप EWS सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं:
  1. आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. “सर्टिफिकेट डाउनलोड करें” विकल्प चुनें।
  3. आवेदन संख्या दर्ज करें और सबमिट करें।
  4. सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता

  • सामान्यत: EWS सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष होती है।
  • कुछ विशेष परिस्थितियों में यह सर्टिफिकेट 3 वर्ष तक वैध माना जाता है, जब आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र जमा किया जाता है।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो उन्हें सरकारी नौकरी, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण का लाभ दिलाता है। यदि आप सामान्य वर्ग से हैं और आपकी आय 8 लाख रुपये से कम है, तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

Bihar News Desk
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