अगर आपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अपना खाता खोला है और PRAN कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो यह article आपके लिए मददगार साबित होगा। PRAN (Permanent Retirement Account Number) एक 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होता है, जो NPS में निवेश करने वाले हर व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। यह कार्ड निवेशकों की पहचान के रूप में कार्य करता है और उनके खाते की सभी जानकारी को ट्रैक करने में मदद करता है।

PRAN कार्ड की आवश्यकता क्यों है?

PRAN कार्ड उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यह कार्ड न केवल आपकी पहचान सुनिश्चित करता है बल्कि आपको NPS खाते से संबंधित सभी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इसके बिना आप अपने NPS खाते से संबंधित ट्रांजेक्शन, बैलेंस चेक और अन्य वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकते।

PRAN कार्ड से मिलने वाले लाभ

  • आधिकारिक पहचान – यह कार्ड NPS निवेशकों की एक विशिष्ट पहचान के रूप में कार्य करता है।
  • ऑनलाइन खाता एक्सेस – PRAN नंबर के जरिए निवेशक अपने खाते की स्थिति, निवेश विवरण और अन्य जानकारियां ऑनलाइन देख सकते हैं।
  • पेंशन की निकासी में सुविधा – 60 वर्ष की आयु के बाद, यह कार्ड पेंशन प्राप्त करने और निकासी प्रक्रिया को सरल बनाता है।
  • नॉमिनी अपडेट और बैंक विवरण परिवर्तन – PRAN कार्ड धारक अपने खाते में नॉमिनी और बैंक डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं।

PRAN कार्ड बनवाने के लिए पात्रता

  • केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी
  • स्व-रोजगार करने वाले व्यक्ति
  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो NPS में निवेश कर रहे हैं

आवश्यक दस्तावेज

PRAN कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है:

  • पहचान प्रमाण – आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी
  • पते का प्रमाण – आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र – 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट
  • फोटो – पासपोर्ट साइज तस्वीर
  • हस्ताक्षर प्रमाण – स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर
  • बैंक खाता विवरण – एनपीएस खाते में योगदान के लिए आवश्यक

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन:

  1. नजदीकी NPS सेवा केंद्र या बैंक (POP) में जाएं।
  2. PRAN आवेदन फॉर्म (Annexure S1) प्राप्त करें।
  3. आवश्यक जानकारी भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।
  4. आवेदन शुल्क जमा करें (₹200-₹400 तक)।
  5. आवेदन स्वीकृत होने पर PRAN नंबर जारी किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन:

  1. NSDL या K-Fintech की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ‘Apply for PRAN’ विकल्प चुनें।
  3. व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  4. आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
  5. आवेदन सफल होने पर PRAN नंबर प्राप्त करें।

PRAN कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  1. NSDL eNPS पोर्टल या KFintech वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  2. अपना PRAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  3. ‘View/Print e-PRAN’ विकल्प चुनें।
  4. PRAN कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

PRAN कार्ड NPS खाते के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आपको अपने रिटायरमेंट निवेश को प्रबंधित करने में मदद करता है। यदि आप इस योजना में शामिल हैं और अभी तक PRAN कार्ड प्राप्त नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।

Bihar News Desk
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