Bihar Alpsankhyak Loan Scheme 2025: बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के अल्पसंख्यक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना लाई गई है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

इस पहल के तहत सरकार ने अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें आवेदक की आयु, योग्यता और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा।

यह योजना विशेष रूप से मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के युवाओं के लिए लागू होगी। आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। इसके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बिहार के निवासी जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल हैं।

योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर केवल 5% वार्षिक ब्याज दर लागू होगी, जिससे ऋण चुकाने का बोझ कम होगा। ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यदि कोई लाभार्थी ₹1 लाख से अधिक का ऋण प्राप्त करता है, तो व्यवसाय से संबंधित आवश्यक वस्तुओं और उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान सीधे विक्रेता को किया जाएगा।

इस योजना के लिए प्राथमिकता उन आवेदकों को दी जाएगी, जिन्होंने पहले से ही किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, महिला, दिव्यांग या विधवा हैं, या फिर किसी पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य हैं।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके उसे भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। आवेदन की समीक्षा के बाद, यदि उम्मीदवार सभी मापदंडों को पूरा करता है, तो उसे ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

ऋण की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ गारंटी नियम भी निर्धारित किए हैं। यदि ऋण ₹1 लाख तक का है, तो आवेदक स्वयं या उसके माता-पिता गारंटर हो सकते हैं। वहीं, ₹1 लाख से अधिक के ऋण के लिए सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बैंक कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या पंजीकृत मदरसा शिक्षक गारंटर के रूप में मान्य होंगे।

यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, आवेदकों को अपने नजदीकी अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें

Bihar News Desk
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